BLO DUTY COURT ORDER : अध्यापकों की बीएलओ ड्यूटी पर याचिका निर्णय तक रोक लगाते हुए सरकार से मांगा जवाब, कोर्ट ऑर्डर देखें।

BLO DUTY COURT ORDER  : अध्यापकों की बीएलओ ड्यूटी पर याचिका निर्णय तक रोक लगाते हुए सरकार से मांगा जवाब, कोर्ट ऑर्डर देखें। 


BLO DUTY COURT ORDER  : अध्यापकों की बीएलओ ड्यूटी पर याचिका निर्णय तक रोक लगाते हुए सरकार से मांगा जवाब, कोर्ट ऑर्डर देखें।



अध्यापकों की बीएलओ ड्यूटी पर याचिका निर्णय तक रोक लगाते हुए सरकार से मांगा जवाब, कोर्ट ऑर्डर देखें।


अध्यापकों से बूथ लेबल अधिकारी (BLO) पद का कार्य लेने पर रोक, राज्य सरकार से तीन सप्ताह में मांगा जवाब


प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीनियर बेसिक स्कूलों के सहायक अध्यापकों को बूथ लेबल अधिकारी के रूप में तैनात करने पर रोक लगा दी है और राज्य सरकार से तीन हफ्ते में जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने अंकित शर्मा व 13 अन्य अध्यापकों की याचिका पर दिया है। 


याची का कहना है कि अनिवार्य शिक्षा कानून 2009 की धारा 27 के अनुसार अध्यापकों से गैर शैक्षणिक कार्य नहीं लिया जाएगा। कुछ अपवाद हैं जैसे जनगणना, आपदा राहत, स्थानीय निकाय, विधान सभा, लोक सभा चुनाव की ड्यूटी में लगाया जा सकता है। याची का कहना है कि मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्य चुनाव कार्य में शामिल नहीं है। 


मतदाता सूची पुनरीक्षण के लिए बूथ लेबल अधिकारी के रूप में तैनात करना अवैध है साथ ही सुनीता शर्मा केस के फैसले का खुला उल्लंघन है। कोर्ट ने मुद्दा विचारणीय माना और सरकार से जवाब तलब किया है। याचिका की सुनवाई पांच हफ्ते बाद होगी।


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