LOCKDOWN INCREASE IN UP : 17 मई तक लॉकडाउन को बढ़ाया गया 17 मई सुबह 7:00 बजे तक यूपी में रहेगा लॉकडाउन
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा फैसला , अब 17 मई तक लॉकडाउन को बढ़ाया गया 17 मई सुबह 7:00 बजे तक यूपी में रहेगा लॉकडाउन।
यूपी में कोरोना कर्फ्यू 7 दिन और बढ़ा, अब 17 मई तक रहेंगी पाबंदियां
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➡यूपी में आंशिक कोरोना कर्फ्यू बढ़ाया गया
➡यूपी में 17 मई तक बढ़ाया गया लॉकडाउन
➡सरकार ने आंशिक कोरोना कर्फ्यू बढ़ाया
➡17 मई तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ाया गया
➡उत्तर प्रदेश में फिर बढ़ाया गया लॉकडाउन
➡17 मई सुबह 7 बजे तक रहेगा लॉकडाउन
अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि यह आंशिक कोरोना कर्फ्यू की तरह होगा। इस दौरान सभी आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी।
यूपी में पिछले दो दिनों में कोरोना मरीजों की संख्या में आई कमी के बाद प्रदेश सरकार कोई मौका नहीं लेना चाहती। यह देखते हुए सरकार ने प्रदेश में 17 मई तक के लिए लॉकडाउन बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।
अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि यह आंशिक कोरोना कर्फ्यू की तरह होगा। इस दौरान सभी आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी।
दरअसल, पंचायत चुनाव के बाद गावों में संक्रमण तेजी से पांव पसार रहा है। कर्फ्यू हटाने पर गांवों में संक्रमण में और तेजी आ सकती है। वहीं, 14 मई को ईद का त्यौहार है। ऐसे में, कोई खतरा न लेते हुए लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लिया गया है। गौरतलब है कि यूपी में 30 अप्रैल के बाद से ही आंशिक कोरोना कर्फ्यू है। इसका असर यह हुआ कि कोरोना के सक्रिय मामलों में 60 हजार की कमी आ गई है।
बता दें कि 29 अप्रैल को योगी सरकार ने प्रदेश में शुक्रवार शाम आठ बजे से मंगलवार सुबह सात बजे तक लॉकडाउन करने का निर्णय लिया था और फिर तीन मई को दो दिनों के लिए इसे और बढ़ा कर गुरुवार (6 मई) सुबह सात बजे तक कर दिया। इसके बाद 5 मई को इसकी मियाद सोमवार मतलब 10 मई सुबह सात बजे तक कर दी है। जिसके एक दिन पहले ही लॉकडाउन 17 मई सुबह सात बजे तक के लिए बढ़ा दिया गया।
इसके साथ ही प्रदेश सरकार ने मॉस्क न पहनने वालों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। बिना मास्क के बाहर निकलने वालों पर पहली बार एक हजार रुपये जुर्माना लिया जाएगा। दूसरी बार 10 गुना ज्यादा जुर्माना देना होगा। प्रदेश सरकार ने कोरोना प्रोटोकॉल कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए।
*क्या खुलेगा क्या रहेगा बंद*
*इस दौरान सिर्फ जरूरी सेवाएं जैसे मेडिकल, किराना आदि छोड़कर सभी दुकानें व सेवाएं स्थगित रहेंगी।*
*पहली बार मास्क न लगाने पर एक हजार रुपये जुर्माना और दूसरी बार भी यही गलती की तो 10 हजार रुपये का जुर्माना देना होगा।*
*आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को जारी किए जाएंगे पास।*
*मॉल, जिम, स्पा और ऑडिटोरियम रहेंगे बंद। रेस्त्रां खुले रहेंगे, लेकिन केवल होम डिलीवरी की अनुमति।*
*दूसरे राज्यों से आने जाने पर रोक नहीं।*
*यूपी में शादी समारोह में आयोजन के दौरान सिर्फ 50 लोगों को शामिल होने की अनुमति।*
*अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोग शामिल हो सकेंगे।*
*साप्ताहिक बंदी के अलावा पहले से चल रहा रात्रि कर्फ्यू भी यूपी में जारी रहेगा।*
*अगले आदेश तक सभी स्कूल बंद रहेंगे, बोर्ड परीक्षाएं भी रद्द।*
*सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक उत्सव से संबंधित और अन्य भीड़ तथा सभाएं आयोजित नहीं की जाएगी।*
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