
एनपीएस में 14 फीसदी हिस्सेदारी पर टैक्स छूट
सूत्रों के हवाले से सीएनबीसी-आवाज़ को मिली जानकारी के अनुसार, बजट 2021-22 में एनपीएस पर टैक्स छूट बढ़ सकती है. सरकार फैसला ले सकती है कि टीयर-1 पेंशनधारकों के लिए टैक्स छूट बढ़ाई जाए. सूत्रों के मुताबिक, पीएफआरडीए की ओर से एनपीएस में 14 फीसदी तक हिस्सेदारी पर टैक्स छूट देने की सिफारिश की गई है. बता दें कि अभी एनपीएस में 10 फीसदी तक हिस्सेदारी पर टैक्स छूट मिलती है. सूत्रों के मुताबिक, पीएफआरडीए ने पेंशनर्स को केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर टैक्स छूट देने की सिफारिश की है.
पीएफआरडी ने वित्त मंत्रालय से की सिफारिश
पीएफआरडीए ने टीयर-1 कर्मचारियों को एनपीएस से संबंधित छूट देने, एनपीएस में 14 फीसदी तक हिस्सेदारी बढ़ाने और एन्यूटी प्लान के तहत मिली रकम पर टैक्स छूट देने की सिफारिश वित्त मंत्रालय से की है. इसके अलावा टीयर-1 में सेक्शन 80CCD(1B) के तहत छूट की सीमा बढ़ाने और टैक्स छूट सीमा 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये करने की सिफारिश भी की है. साथ ही पेंशन फंड रेग्युलेटर ने एनपीएस टीयर-2 के सभी पेंशनर को 80C के तहत छूट देने की सिफारिश भी की है.
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